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दिल्ली दंगा के आरोपी शरजील इमाम को हाई कोर्ट से शर्तों पर मिली जमानत! जानें मामला

नई दिल्ली। दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, 2020 के दिल्ली दंगा मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम को दिल्ली की एक अदालत ने 10 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। यह राहत उन्हें उनके भाई के निकाह (शादी) में शामिल होने के लिए मानवीय आधार पर दी गई है।
वे दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे
बता दें कि कोर्ट ने शरजील को 20 मई से 30 मई 2026 तक की अंतरिम जमानत मंजूर की है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जमानत अवधि के दौरान वे दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे और मामले से जुड़े किसी भी गवाह या सबूत को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्हें 30 मई को शाम 5 बजे तक वापस सरेंडर करना होगा।
दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है
शरजील इमाम पर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे एक "बड़ी साजिश" (UAPA के तहत) का हिस्सा होने का आरोप है। वे जनवरी 2020 से जेल में बंद हैं। इससे पहले, उन्हें दिल्ली दंगों से जुड़े एक अन्य मामले (भड़काऊ भाषण और राजद्रोह) में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन यूएपीए (UAPA) वाले मुख्य साजिश मामले में हिरासत में होने के कारण वे अभी जेल में ही रहेंगे।




